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वित्त आयोग(Finance Commission)

वित्त आयोग(Finance Commission):–

०इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ’अनुच्छेद-280’ के तहत हर 5वर्ष में की जाती है।

०यह एक संवैधानिक संस्था है।

०प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में "केसी नियोगी" की अध्यक्षता में किया गया था। अब तक 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है।

०इसमें “एक अध्यक्ष व चार अन्य सदस्य" होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

०वित्त आयोग की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

०आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है।

०इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं।
०कार्य–केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना।

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